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पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक  

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पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

भास्कर न्यूज24/ न्यूज एजेंसी 

नई दिल्ली।पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था।

सीबीआई द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम रोक लगाई। शीर्ष अदालत ने सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल प्रभावी न रखने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी और न्याय की गुहार लगा रही थी। पीड़िता और उसके परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर विराम लग गया है और मामले में आगे की सुनवाई शीर्ष अदालत में होगी।

यह फैसला पीड़िता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, वहीं राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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