फर्जी पासपोर्ट केस में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा
फिरोज खान/यूपी हेड
बब्यूरो रिपोर्ट/राजेश सिंह
MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा; बाप-बेटे रामपुर जेल में बंद
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को फर्जी पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। यह अब्दुल्ला की तीसरी सजा है। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को 7-7 साल की सजा दे चुकी है। वर्तमान में बाप-बेटे रामपुर जेल में बंद हैं।
फर्जी पासपोर्ट का यह मामला वर्ष 2019 का है। जुलाई 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया। जांच के दौरान दस्तावेजों में अनेक विसंगतियां सामने आईं, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई।
अब्दुल्ला आजम पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले भी जन्म प्रमाणपत्र में हेरफेर और दो आधार/पैन कार्ड बनवाने के मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। इन मामलों में उनके पिता आजम खान भी दोषी करार दिए गए थे। लगातार बढ़ती सजा के चलते आजम खान परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
इस ताजा फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। सपा इसे राजनीतिक उत्पीड़न बता रही है, जबकि भाजपा इसे कानून का न्यायपूर्ण निर्णय बता रही है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अब्दुल्ला की सजा का रिकॉर्ड अपडेट किया है।


