बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई, बदायूं रोड पर तीन अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
रिपोर्ट/सत्य प्रकाश
बरेली : अवैध निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सुभाषनगर क्षेत्र अंतर्गत बदायूं रोड पर विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई।
बीडीए के अनुसार बदायूं रोड पर अलग-अलग स्थानों पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल का कार्य कर अवैध कॉलोनियों का विकास किया जा रहा था। जांच में अनिल अग्रवाल द्वारा लगभग 08 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाना पाया गया। वहीं विजय पंडित एवं श्याम बाबू द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लाटिंग और सड़क निर्माण किया जा रहा था।
इसके अलावा अश्विनी चौहान द्वारा बदायूं रोड, बरेली पर करीब 08 बीघा भूमि में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित किए जाने पर भी बीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी सहित प्रवर्तन टीम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
बीडीए की सख्त चेतावनी:
बरेली विकास प्राधिकरण ने आम नागरिकों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग करने से पहले बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा और ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने भवन और भूखंड खरीदने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है कि खरीद से पूर्व मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा भविष्य में होने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता और क्रेता की स्वयं की होगी।


