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हल्द्वानी क्षेत्र से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 02 अभियुक्तों को कोतवाली हल्द्वानी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार

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*हल्द्वानी क्षेत्र से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 02 अभियुक्तों को कोतवाली हल्द्वानी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।*

 

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई, गंभीर धाराओं एवं पोक्सो एक्ट में अभियोग दर्ज।*

 

दिनांक *29.07.2026* को कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र निवासी *एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री* के घर से बिना बताए चले जाने संबंधी तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर *कोतवाली हल्द्वानी में मु0एफआईआर संख्या-254/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात* पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना *उप निरीक्षक संजीत राठौर* के सुपुर्द की गई।

 

 

उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए *डॉ. श्री मंजूनाथ टी.सी., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद नैनीताल* द्वारा गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए गए।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के क्रम में *श्री मनोज कुमार कत्याल एसपी हल्द्वानी* के पर्यवेक्षण तथा *श्री विजय सिंह मेहता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी* के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।

 

गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी करते हुए तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का गहन अवलोकन किया गया। जांच के दौरान नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की घटना में संलिप्त *(1) विक्रम सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र 29 वर्ष तथा (2) सौरभ बिष्ट पुत्र उमेद सिंह बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम, जनपद नैनीताल, उम्र 21 वर्ष प्रकाश* में आए।

 

दिनांक *30.07.2026* को पुलिस टीम द्वारा *अभियुक्त सौरभ बिष्ट* को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में *अभियुक्त विक्रम सिंह* द्वारा बताया गया कि उसने उक्त लड़की को बर्फ वाली गली से अपनी गाड़ी में बैठाया तथा अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसके साथ रात में शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह सुबह उसे पुनः *बर्फ वाली गली में छोड़ गया*। इसके उपरांत उक्त लड़की *डी.के. पार्क* गई, जहां उसकी मुलाकात *सौरभ बिष्ट* से हुई। अभियुक्त सौरभ बिष्ट द्वारा बताया गया कि वह लड़की को *सितारगंज, शक्ति फार्म* लेकर गया, जहां उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

 

अभियुक्तों के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में *धारा 65(1)/115(2)/352 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि* की गई है।

 

अभियुक्त विक्रम सिंह द्वारा नाबालिग लड़की को अपने स्टूडियो ले जाने के लिए जिस *वाहन का प्रयोग किया गया था, उक्त वाहन को भी बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार सीज* किया गया है।

 

गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

 

*गिरफ्तार अभियुक्त:-*

 

*1-विक्रम सिंह* पुत्र खुशाल सिंह, निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा, थाना मुखानी, जनपद नैनीताल, उम्र 29 वर्ष।

 

*2- सौरभ बिष्ट* पुत्र उमेद सिंह बिष्ट, निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम, जनपद नैनीताल, उम्र 21 वर्ष।

 

*पुलिस टीम*

1- उपनिरीक्षक संजीत राठौड़

2- उपनिरीक्षक आरती

3- उ0नि0 दीपक कार्की

4- हेड कांस्टेबल पूरन मेहरा

5- हेड कांस्टेबल इशरार नबी

6- हे0कानि0 हंसी सावंत

7- कांस्टेबल दिनेश नगरकोटी

8- कांस्टेबल संतोष बिष्ट

9- कांस्टेबल राहुल राणा

10- महिला कांस्टेबल अनीता फुलेरिया

 

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