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अधोमानक खोया बेचने पर ‘अजंता स्वीट्स’ पर 4 लाख का जुर्माना, एडीएम कोर्ट का सख्त आदेश

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अधोमानक खोया बेचने पर ‘अजंता स्वीट्स’ पर 4 लाख का जुर्माना, एडीएम कोर्ट का सख्त आदेश

रिपोर्ट/राजेश सिंह 

बरेली।शहर की चर्चित मिठाई कंपनी अजंता स्वीट्स पर अधोमानक खोया बेचने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे की अदालत ने मेसर्स इंड्स अजंता प्राइवेट लिमिटेड पर चार लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। तय समय में रकम जमा न होने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।

निरीक्षण में मिला बड़ी मात्रा में खोया

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह की रिपोर्ट के अनुसार 1 मई 2025 को दोपहर करीब 3:45 बजे डोहरा रोड स्थित रिंगालिया गार्डन परिसर में मेफेयर लॉन के निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद जनरल मैनेजर हरप्रीत सिंह से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान परिसर में बिक्री के लिए करीब 90 किलोग्राम खोया रखा मिला।

जांच के लिए भेजा गया नमूना

खोया की गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमानुसार एक किलोग्राम खोया का नमूना 300 रुपये देकर खरीदा और उसे सील कर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसी भेज दिया।

रिपोर्ट में खोया पाया गया अधोमानक

15 मई 2025 को आई जांच रिपोर्ट में खोया का नमूना मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नमूने में दूध वसा (मिल्क फैट) की मात्रा निर्धारित न्यूनतम मानक 30 प्रतिशत से कम थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों पर खरा नहीं उतरा।

कंपनी ने नहीं रखा पक्ष

मामले में अदालत की ओर से कंपनी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कंपनी की ओर से न तो कोई आपत्ति दर्ज कराई गई और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया।

कानून के तहत लगा जुर्माना

एडीएम (नगर) सौरभ दुबे ने बताया कि जांच में खोया अधोमानक पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है। यह अपराध धारा 51 के तहत दंडनीय है, जिसके आधार पर कंपनी पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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