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इलाहाबाद हाईकोर्ट से जावेद हबीब और बेटे को राहत,गिरफ्तारी पर रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से जावेद हबीब और बेटे को राहत,गिरफ्तारी पर रोक

फिरोज खान/यूपी हेड
रिपोर्ट /राजेश सिंह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक चार्जशीट दाखिल होने तक जारी रहेगी। जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल पुलिस ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं।

मामले के अनुसार, जावेद हबीब के विभिन्न फ्रेंचाइजी सैलून मालिकों ने आरोप लगाया था कि उनसे भारी-भरकम निवेश के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में वादे के मुताबिक सुविधाएं और सहयोग नहीं मिला। कई पीड़ितों ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद संभल समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गईं।

जावेद हबीब ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचाव की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस बिना उचित जांच के कार्रवाई कर रही है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

गौरतलब है कि जावेद हबीब देश के सबसे प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्टों में से एक हैं और उनके देशभर में कई फ्रेंचाइजी सैलून संचालित हैं। इस मामले ने पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है।

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