कोर्ट का सख्त रुख: धोखाधड़ी के आरोपी यशवी शर्मा को फिर किया तलब, 21 नवंबर को पेश होने का आदेश
फिरोज खान भास्कर टुडे
रुपयों के लेनदेन में धोखाधड़ी का मामला, पहले भी समन भेजने के बावजूद नहीं पहुंचा था आरोपी
आगरा। रुपयों के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा की अदालत ने आरोपी यशवी शर्मा को एक बार फिर तलब करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने आरोपी को 21 नवंबर 2025 को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि आरोपी को दिसंबर 2024 में भी समन भेजा गया था, लेकिन उसने कोर्ट में पेश होना जरूरी नहीं समझा। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए फिर से समन जारी कर पेशी की तारीख तय की है।
वादी मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से दायर शिकायत में आरोप लगाया कि यशवी शर्मा ने साल 2021 में घर की जरूरत बताते हुए 1.70 लाख रुपए उधार लिए थे। यह रकम डिजिटल पेमेंट और नकद के माध्यम से दी गई थी। तय समय पर रकम लौटाने के बजाय आरोपी और उसके पिता अजय कुमार शर्मा ने शिकायतकर्ता को धमकाने तक की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई।
जांच में सामने आया कि अजय शर्मा की मनोज कुमार से मुलाकात एक बस यात्रा के दौरान हुई थी, जहां से जान-पहचान बढ़ी। बाद में अजय ने परिवार की परेशानी का हवाला देकर रुपये उधार लिए। इसी दौरान मार्च 2021 में भाई विजय के एक्सीडेंट के समय कुछ रकम यशवी के खाते में डलवाई गई थी।
रकम वापसी के लिए यशवी ने एक लाख दस हजार का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। अब तक मनोज को सिर्फ आठ हजार रुपये ही लौटाए गए हैं।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कासगंज निवासी यशवी शर्मा का परिवार भी आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। बताया जा रहा है कि यशवी के चाचा हत्या के प्रयास के मामले में साल 2021 से जेल में सजा काट रहे हैं, जबकि पिता अजय शर्मा उसी केस में जमानत पर बाहर हैं।
अदालत ने अब इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी के आरोपों में आरोपी यशवी शर्मा को समन जारी कर 21 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है।
