25 करोड़ की ठगी का आरोपी धनंजय गिरि जेल में रहेगा, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
हल्द्वानी में करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में बड़ा फैसला
रिपोर्ट राजेश सिंह
हल्द्वानी।धनंजय गिरि को अदालत से बड़ा झटका लगा है। 25 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी ठेकेदार की जमानत याचिका सिविल कोर्ट हल्द्वानी ने खारिज कर दी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से आरोपी के आपराधिक इतिहास और गंभीर आरोपों का हवाला दिया गया, जिसके बाद अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया।
एसआईटी ने हल्द्वानी से किया था गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में रह रहा था। उसे बीते शुक्रवार को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने की थी।
नैनीताल जिले में दर्ज हैं नौ मुकदमे
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में पहले से नौ मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि उसने लोगों को निवेश और ठेकेदारी से जुड़े झांसे देकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए नहीं दी राहत
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और आर्थिक अपराध की गंभीरता को प्रमुख आधार बनाया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
जांच एजेंसियां जुटीं, बढ़ सकती हैं आरोपी की मुश्किलें
सूत्रों के अनुसार एसआईटी अब आरोपी से जुड़े वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों और संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं।
