हल्द्वानी: आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई में भूमि विवाद से लेकर वेतन और भरण-पोषण तक के मामले पहुंचे, कई शिकायतों का मौके पर समाधान

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हल्द्वानी: आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई में भूमि विवाद से लेकर वेतन और भरण-पोषण तक के मामले पहुंचे, कई शिकायतों का मौके पर समाधान

 

हल्द्वानी, 24 अक्टूबर 2026। आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, धनराशि के लेनदेन, कार्मिकों की बहाली, विद्युत संयोजन, भरण-पोषण, श्रमिकों के बकाया वेतन और श्रम विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई। आयुक्त ने अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर समाधान कराया और संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश दिए।

 

भूमि के दाखिल-खारिज के लिए 15 दिन में जमा करने होंगे 2.60 लाख रुपये

 

जनसुनवाई में भगवती देवी ने शिकायत की कि उन्होंने कमोला में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। हालांकि, संबंधित भूमि पर पूर्व भू-स्वामी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की किस्तें जमा नहीं होने के कारण दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

 

मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने क्रेता और विक्रेता दोनों को तलब किया। उन्होंने बताया कि भूमि पर बैंक ऋण की शेष बकाया धनराशि 2 लाख 60 हजार रुपये है। आयुक्त ने विक्रेता को 15 दिनों के भीतर बैंक में बकाया धनराशि जमा करने के निर्देश दिए, ताकि भूमि के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में धनराशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होने पर 7.50 लाख रुपये वापस करने के निर्देश

 

वैद्यनाथ महतो ने बताया कि उन्होंने पंतनगर में 15 लाख 70 हजार रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। इस सौदे के लिए निर्धारित समय-सीमा जून 2026 थी, लेकिन तय समय तक शेष 7 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

 

इस प्रकरण में आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता को तलब कर दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद आपसी समझौते के आधार पर विक्रेता कैलाश कर्नाटक को वैद्यनाथ महतो की धनराशि वापस करने के निर्देश दिए।

 

बिना लाइसेंस ब्याज पर कर्ज देना गैरकानूनी

 

जनसुनवाई के दौरान ब्याज पर धनराशि देने से संबंधित शिकायत भी सामने आई। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि साहूकारी का व्यवसाय करने के लिए जिला कलेक्टर अथवा संबंधित राजस्व विभाग से वैध साहूकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर धनराशि देने का व्यवसाय करना गैरकानूनी है।

 

पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश

 

विनोद कुमार निवासी ग्राम पतेलिया, खुड़लिया, कोटाबाग तथा संध्या से संबंधित मामले में आयुक्त ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद विनोद कुमार को अपनी पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सामान वापस नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

 

श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन के मामले में निर्देश

 

शिकायतकर्ता सविता ने वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की बहाली और उनका पुराना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर शिकायत प्रस्तुत की।

 

मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित संस्थान में भविष्य में किसी पद पर रिक्ति होने की स्थिति में शिकायतकर्ता को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

 

निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर शेष धनराशि लौटाने के निर्देश

 

जानकी शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा, निवासी भिकियासैंण, सल्ट ने निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

 

आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराने और नियमानुसार देय धनराशि का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता की शेष बची धनराशि वापस लौटाना सुनिश्चित करने को कहा।

 

अन्य शिकायतों पर भी हुई सुनवाई

 

जनसुनवाई के दौरान योगेन्द्र पाल ने धनराशि के लेनदेन से संबंधित मामला उठाया। नरेंद्र सिंह ने भूमि के विनियमितीकरण और भूमिधरी घोषित किए जाने का अनुरोध किया। श्रोहित कुमार ने टुक-टुक खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जबकि गौरी देवी ने भरण-पोषण दिलाने की मांग रखी।

 

वहीं, कमला चौहान ने अपनी बेटी के विवाह के लिए श्रम विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया। जानकी शर्मा ने निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराए जाने की मांग भी प्रस्तुत की।

 

आयुक्त दीपक रावत ने देर शाम तक जनसुनवाई जारी रखते हुए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया गया। साथ ही संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

 

भास्कर न्यूज24 | हल्द्वानी, कुमाऊं

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Author: Bhaskar News 24

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