संभल हिंसा मामला: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, पुलिस ने जताई आपत्ति
रिपोर्ट/राजेश सिंह
संभल। संभल हिंसा मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चंदौसी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी (वर्तमान में ASP) और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश हिंसा में घायल युवक आलम के पिता यामीन की ओर से दायर याचिका पर दिया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में आलम को गोली लगी थी और मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि पुलिस प्रशासन ने अदालत के इस आदेश पर आपत्ति जताई है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के तहत की गई थी और मामले की निष्पक्ष जांच पहले ही हो चुकी है।
इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है, जबकि स्थानीय स्तर पर यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें पुलिस की अपील और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।
