अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ा मोड़: सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर राजू दोषी करार
रिपोर्ट/राजेश सिंह
खबर:
अयोध्या। दो साल पहले नाबालिग लड़की से गैंगरेप के गंभीर आरोपों में घिरे सपा नेता मोईद खान को अदालत ने बड़ी राहत दी है। विशेष अदालत ने गैंगरेप के आरोपों से मोईद खान को बरी कर दिया, जबकि उनके फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर राजू को दोषी ठहराया गया है।
मामले की जांच के दौरान मोईद खान और राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस ने मोईद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया और उनकी कई संपत्तियों पर कार्रवाई भी की गई।
अदालत में पेश डीएनए जांच रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए निगेटिव पाया गया, जिसके आधार पर उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। वहीं, सबूतों के आधार पर नौकर राजू को दोषी माना गया है।
अदालत ने बताया कि दोषी राजू को सजा का ऐलान कल किया जाएगा। इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
