ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा चार्ज, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी
भास्कर न्यूज24 /न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि ट्रेन यात्राओं के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क (चार्ज) वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग श्रेणियों के कोच में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
रेल मंत्री के अनुसार AC फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान निःशुल्क ले जा सकेंगे। वहीं स्लीपर और AC 3-टियर (3T) कोच में यह सीमा 40 किलोग्राम तय की गई है। जनरल (सामान्य) कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान की अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम रखी गई है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान पाए जाने पर रेलवे नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसका उद्देश्य ट्रेनों में अव्यवस्था रोकना, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामान के कारण होने वाली असुविधाओं को कम करना है।
रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह व्यवस्था पहले से मौजूद नियमों के अनुरूप है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके।


