थाना बारादरी पुलिस ने शातिर अपराधी आसिफ अली उर्फ आशू को किया जिला बदर
फिरोज खान भास्कर टुडे
गुण्डा एक्ट के तहत छह माह के लिए बरेली से निष्कासित, पीलीभीत सीमा पर छोड़ा गया अभियुक्त
बरेली/कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शातिर अपराधी आसिफ अली उर्फ आशू पुत्र जुबैर अली, निवासी मोहल्ला जोगी नवादा, थाना बारादरी, उम्र 29 वर्ष, को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत छह माह के लिए जनपद बरेली से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा पारित आदेश (वाद सं. 1507/2024, सरकार बनाम आसिफ अली उर्फ आशू) के अनुपालन में थाना बारादरी पुलिस ने आदेश की प्रति की तामीला कराते हुए अभियुक्त को जनपद पीलीभीत की सीमा स्थित पुलिस चौकी शाही, थाना जहानाबाद पर छोड़ा। पुलिस ने चेतावनी दी कि निष्कासन अवधि के दौरान यदि वह बरेली जनपद की सीमा में प्रवेश करता है, तो गुण्डा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि अभियुक्त आसिफ अली उर्फ आशू एक मनबढ़ एवं शातिर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध थाना बारादरी में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों और आचरण में सुधार न होने पर थाना पुलिस ने दिसंबर 2024 में उसके विरुद्ध गुण्डा एक्ट की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी थी। विचारणोपरांत 29 सितंबर 2025 को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया।
जिला बदर की कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार मिश्र, राहुल कुमार, कांस्टेबल अमन कुमार एवं कांस्टेबल चालक मुकेश कुमार शामिल रहे।


