दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई, बिना नोटिस होगी जब्ती और स्क्रैप

रिपोर्ट/सत्य प्रकाश
नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पर खड़ी या चल रही पुरानी गाड़ियों को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर सीधे स्क्रैप किया जाएगा।
- क्या है नया नियम?
ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार:
10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियां
15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां
को ‘ओवरएज व्हीकल’ की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी गाड़ियां यदि दिल्ली की सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर पाई जाती हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर स्क्रैपिंग प्रक्रिया में भेज दिया जाएगा।
- BS-III और कम एमिशन वाली गाड़ियों पर भी रोक
नोटिस में यह भी कहा गया है कि BS-III और उससे कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां कानून के तहत जब्त की जाएंगी। विभाग ने साफ किया है कि इस कार्रवाई से पहले कोई अलग से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- NOC लेकर ही ले जाएं बाहर
ट्रांसपोर्ट विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त कर लें और उन्हें NCR से बाहर ले जाएं। बिना NOC के वाहन हटाने पर भी कार्रवाई संभव है।
- जल्द शुरू होगा विशेष अभियान
अधिकारियों के मुताबिक, राजधानी से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में एयर पॉल्यूशन मानकों को सख्ती से लागू करना है।
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच यह फैसला वाहन मालिकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इसे अहम कदम बताया जा रहा है।


