फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मौलाना तौकीर रजा,

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फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मौलाना तौकीर रजा,

फिरोज खान/यूपी हेड
ब्यूरो रिपोर्ट/हैदर अली

न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ी

बरेली में 26 सितंबर के बवाल के आरोप में मौलाना पर दर्ज हैं 10 मुकदमे, 250 करोड़ की संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई जारी

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वहीं, उनके करीबी सहयोगियों को अदालत में फिजिकल रूप से पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है।

26 सितंबर के बरेली बवाल में तौकीर रजा पर दंगा भड़काने का आरोप

मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली में हुए हिंसक बवाल को भड़काने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ 10 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही, वह 2019 के सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के मामले में भी आरोपी हैं।
पुलिस ने सभी मामलों में बी-वारंट जारी करा रखे हैं। मौलाना की पिछली पेशी 14 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद से भड़का था बवाल

26 सितंबर को बरेली में “आई लव मोहम्मद” पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी सभा करने का ऐलान किया था। प्रशासन ने नवरात्र और दो उर्स के चलते धारा 163 लागू कर दी थी और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बावजूद मौलाना ने वीडियो जारी कर पुलिस और सरकार को चुनौती दी थी। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात काबू में आए।

6 मुकदमे कोतवाली में दर्ज, जेल में चल रही पूछताछ

कोतवाली थाने में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से दो मामलों में पुलिस टीम ने हाल ही में फतेहगढ़ जेल जाकर बयान दर्ज किए हैं। बारादरी थाने की टीम भी जल्द उनके बयान दर्ज करेगी।
विवेचक लगातार जेल जाकर पूछताछ कर रहे हैं। शनिवार को बिहारीपुर चौकी से जुड़े दो मामलों में विवेचकों ने मौलाना से पूछताछ की थी।

खलिल तिराहे से फैला था बवाल, नौमहला मस्जिद तक मचा था हंगामा

26 सितंबर को खलिल तिराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी शुरू की थी। इस दौरान “सर तन से जुदा” जैसे नारे लगाए गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया। इसके बाद बवाल नौमहला मस्जिद, कोतवाली, एसपी सिटी ऑफिस, नॉवेल्टी चौराहा, आजमनगर और श्यामगंज तक फैल गया।

चार्जशीट की तैयारी, रिहाई अभी मुश्किल

मौलाना पर दंगा भड़काने, उकसाने, धमकी देने और हत्या की साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।
उनके वकील सुनील सक्सेना के मुताबिक, इन धाराओं में छह महीने के भीतर जमानत मिलना मुश्किल है। अगर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई लागू हुई, तो कम से कम एक साल तक रिहाई संभव नहीं होगी।

करीबी नेता भी जेल में बंद, 250 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई

मौलाना तौकीर रजा के साथ उनके कई करीबी नेता और IMC पदाधिकारी भी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय महासचिव डॉ. नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम, फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी और साजिद शामिल हैं।
अब तक कुल 105 लोग जेल में बंद हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने करीब 250 करोड़ की संपत्तियों को सील या ध्वस्त कर दिया है। इसमें डॉ. नफीस का 5 करोड़ रुपये का बारातघर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन भी शामिल है।

पुलिस ने 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है।

 

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Author: Bhaskar News 24

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